GST पोर्टल में दाखिल होने के लिए पात्रता क्या है और GST सम्बंधित कुछ FRESH news|(GST RELATED FRESH NEWS)

GST पोर्टल में दाखिल होने के लिए पात्रता क्या है|

जीएसटी पोर्टल के बारे में नवीन समाचार यह है कि वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने स्वीकार किया है कि पोर्टल तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा है और रखरखाव के दौर से गुजर रहा है। जीएसटीएन को उम्मीद है कि पोर्टल 10 जनवरी, 2025 को दोपहर 12 बजे तक चालू हो जाएगा।

हालांकि, जीएसटीएन ने सीबीआईसी को एक घटना रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है। यह जानकारी जीएसटीएन द्वारा एक्स (ट्विटर) पर दी गई है।

जीएसटीआर-1 दाखिल करने के लिए फॉर्मेट क्या है?
यह जानने से पहले, आपको यह जानना होगा कि जीएसटीआर-1 है क्या?
जीएसटीआर-1 एक मासिक/त्रैमासिक रिटर्न फॉर्म है जो वस्तुओं और सेवाओं की बाहरी आपूर्ति करने वाले सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा जमा किया जाता है।

जीएसटीआर-1 दाखिल करने के लिए क्षमता दिया गया हैं:

  • पंजीकृत करदाता: जीएसटीआर-1 दाखिल करने के लिए, आपको जीएसटी के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।
  • वस्तुओं और सेवाओं की बाहरी आपूर्ति: जीएसटीआर-1 उन करदाताओं द्वारा जमा किया जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं की बाहरी आपूर्ति करते हैं।
  • monthly रिटर्न: जीएसटीआर-1 एक मासिक/त्रैमासिक रिटर्न फॉर्म है, जिसका अर्थ है कि आपको हर महीने या तिमाही में यह फॉर्म जमा करना अनिवार्य
    होगा।

जीएसटीआर-1 कौन कौन दाखिल नहीं कर सकता निचे दिया गया है:

  • ई-कॉमर्स ऑपरेटर: ई-कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं कर सकते हैं।
  • इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर: इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं कर सकते हैं।
  • विदेशी कारोबारी: विदेशी कारोबारी जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं कर सकते हैं।
  • टीडीएस काटने वाले: टीडीएस काटने वाले जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं कर सकते हैं।
  • कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत कारोबारी: कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत कारोबारी जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं कर सकते हैं।

CBI ने इसके तहत क्या कहा ?

मुझे खेद है, लेकिन मुझे इस मुद्दे पर सीबीआईसी की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली। हालांकि, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और विशेषज्ञों ने जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करने में असमर्थता के बारे में चिंता व्यक्त बात की है। अधिक जानकारी के लिए, आप एक सर्च इंजन का उपयोग कर सकते हैं और संबंधित अद्यतन प्राप्त कर सकते हैं।

जीएसटीआर-1 फाइलिंग में तकनीकी गड़बड़ी के कारण करम चारिओ ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। जीएसटीएन ने बताया है कि जीएसटी पोर्टल तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा है और रखरखाव के अधीन है। उम्मीद है कि पोर्टल 10 जनवरी, 2025 को दोपहर 12 बजे तक कार्यात्मक हो जाएगा।

इस बीच, करदाताओं ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि वे जीएसटीआर-1 फाइलिंग में तकनीकी गड़बड़ी के कारण परेशानी हो रही हे। सीबीआईसी को एक घटना रिपोर्ट भेजी दी गई है, जिसमें दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

KNOW MORE : गुजरात में अंतराष्ट्रीय पतंग महोत्सव |

ऑनलाइन गेमिंग कंपनीयो के गस्त में रोक लगा दी|

डेल्टा कॉर्प और नाज़ारा टेक के शेयरों में 7% की बढ़ोती हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 1.12 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी है । यह निर्णय ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत मामला है, जिन्हें वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान कथित जीएसटी चोरी के लिए 71 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे ।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मामले का फैसला होने तक आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी जाएगी। यह निर्णय ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को राहत देने के साथ-साथ जीएसटी कानूनों की व्याख्या पर भी प्रभाव डालने की क्षमता रखता है।

जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका निभाई है। यह एक एकीकृत बाजार बनाकर और अंतर-राज्य कर बाधाओं को दूर करके व्यापार में आसानी को बढ़ावा देता है। इससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम हुई हैं और उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है।

जीएसटी के कुछ मुख्य फायदे क्या हैं:

  • एकीकृत बाजार: जीएसटी ने पूरे देश में एक समान कर प्रणाली बनाई है, जिससे व्यापार करना आसान हो गया है।
  • कर बोझ में कमी: जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर समग्र कर बोझ को कम किया है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है।
  • व्यापार में आसानी: जीएसटी ने व्यापार करना आसान बनाया है, क्योंकि अब व्यापारियों को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग करों का भुगतान नहीं करना पड़ता है।
  • आर्थिक विकास: जीएसटी ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है, क्योंकि इससे व्यापार करना आसान हो गया है और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम हुई हैं।

Leave a Comment