ITR शामिल करने के लिए समय सिमा और धारा 87ए कर छूट का दावा करने की अंतिम तिथि|(TIME LIMIT FOR FILING ITR AND LAST DATE FOR CLAIMING 87 TAX EXEMPTION)

पहले के वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2025 है। यह समय सीमा बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार बढ़ाई गई है।

यह समय सीमा विस्तार उन करदाताओं के लिए है जो धारा 87ए के तहत टैक्स छूट के पात्र हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि सभी पात्र करदाताओं को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अवसर मिले।

धारा 87ए के तहत, नए और पुराने दोनों टैक्स के तहत टैक्स छूट उपलब्ध है।

पात्र कर्मचारीओ को सलाह दी जाती है कि वे अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) को जल्द से जल्द दाखिल करें, क्योंकि समय सीमा 15 जनवरी, 2025 को समाप्त हो जाएगी। यदि आप अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो आपको लेट फीस के साथ-साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

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यहाँ कुछ जरूरी बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए:

  • लेट फीस: यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो आपको 1,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। यदि आपकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको 5,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी ²।
  • जुर्माना: यदि आप अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।
  • आयकर विभाग से नोटिस: यदि आप अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो आयकर विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है।

इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने आईटीआर को जल्द से जल्द दाखिल करें और लेट फीस और जुर्माने से बचें।

यहाँ पर कुछ महत्व पूर्ण बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए:

  • धारा 87ए कर छूट: यह कर छूट अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) जैसी विशेष दर आय पर उपलब्ध है।
  • संशोधित आईटीआर दाखिल करना: करदाताओं को अपना संशोधित आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना चाहिए जिसमें धारा 87ए कर छूट का दावा किया गया हो।
  • 15 जनवरी 2025 की समय सीमा: संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 है।
  • कानूनी प्रावधान: चूंकि कानून में अभी तक संशोधन नहीं किया गया है, इसलिए करदाताओं को रोका नहीं जा सकता है कि वे धारा 87ए कर छूट का दावा न करें।

इसलिए, यदि आप धारा 87ए कर छूट का दावा करना चाहते हैं, तो आपको 15 जनवरी 2025 तक अपना संशोधित आईटीआर दाखिल करना चाहिए।

जैन का कहना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला प्रतिकूल हो सकता है, जिससे कर विभाग कर मांग नोटिस भेज सकता है। लेकिन अगर फैसला करदाता के पक्ष में आता है, तो वे 87ए कर छूट का लाभ उठा सकते हैं क्योंकि उन्होंने संशोधित आईटीआर दाखिल किया है।

यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए:

  • संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि: 15 जनवरी, 2025 है।
  • 87ए कर छूट: यह कर छूट अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) जैसी विशेष दर आय पर उपलब्ध है।
  • कर मांग नोटिस: यदि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला प्रतिकूल होता है, तो कर विभाग कर मांग नोटिस भेज सकता है।
  • दोनों तरीकों से वंचित: यदि कोई करदाता 15 जनवरी, 2025 को या उससे पहले संशोधित आईटीआर दाखिल नहीं करता है, तो वह दोनों तरीकों से वंचित हो जाएगा।

इसलिए, यह जरुरी है कि आप अपने संशोधित आईटीआर को जल्द से जल्द दाखिल करें और 87ए कर छूट का लाभ उठाएं।

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