अगर अभी तक अपने INCOME TAX RETURN नहीं भरा तो जाने देर से जमा करने का आखरी दिन और जुरमाना|(INCOME TAX RETURN LAST DATE FOR LATE FILLING AND PENALTY)

आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की अंतिम समय आज, 15 जनवरी है। जिन करदाताओं ने अभी तक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, उन्हें अपने देर से या संशोधित रिटर्न जमा करने के लिए यह आखिरी मौका है। अगर वे इस तिथि तक अपना रिटर्न नहीं जमा करते हैं, तो उन्हें जुर्माना और अन्य मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा का सामना करना पड़ सकता है।

आईटीआर दाखिल करने के नियम:

  • देर से आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा।
  • 5 लाख रुपये तक की आय वालों को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
  • 5 लाख रुपये से अधिक आय वालों को 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
  • आईटीआर दाखिल करने में देरी होने पर सेक्शन 234ए के तहत ब्याज भी देना पड़ सकता है।

आईटीआर दाखिल न करने के परिणाम:

  • आईटीआर दाखिल न करने पर आयकर विभाग की ओर से नोटिस आ सकता है।
  • जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • अन्य जटिलताएं भी हो सकती हैं।

इसलिए, अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो आज ही देर से या संशोधित रिटर्न जमा करें और जुर्माने से बचें।

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संशोधित आईटीआर और विलंबित आईटीआर के बीच मुख्य अंतर:

संशोधित आईटीआर

  1. समय सीमा: केवल तभी दाखिल किया जा सकता है जब मूल आईटीआर समय सीमा (31 जुलाई, 2024, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए) पर या उससे पहले दाखिल किया गया हो।
  2. उद्देश्य: मूल रिटर्न में सुधार या अद्यतन की अनुमति देता है।
  3. जुर्माना: कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है.

विलंबित आईटीआर

  1. समय सीमा: तब दायर किया जाता है जब करदाता मूल समय सीमा चूक जाता है।
  2. उद्देश्य: विलंबित आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना लगाया जाता है।
  3. जुर्माना:
  • ₹5 लाख तक की आय: ₹1,000 विलंब शुल्क
  • ₹5 लाख से अधिक आय: ₹5,000 विलंब शुल्क

इसके अतिरिक्त, यदि आपकी कर देनदारियां बकाया हैं तो आपको धारा 234ए के तहत ब्याज लग सकता है:

  • 31 जुलाई 2024 से फाइलिंग तिथि तक प्रति माह 1% ब्याज या महीने का कुछ हिस्सा

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विलंबित आईटीआर दाखिल करने से जुड़े जुर्माने और ब्याज को टालने के लिए समय पर आईटीआर दाखिल करना हमेशा सबसे अच्छा और जरुरी विकल्प होता है।

कल तक अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहने पर परिणाम:

परिणाम

  • आईटीआर दाखिल करने या संशोधित करने का अवसर खोना: यदि आप कल तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको अपना रिटर्न दाखिल करने या संशोधित करने का अवसर खोना पड़ सकता है।
  • आयकर विभाग से नोटिस: आयकर विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है और आपको अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए कह सकता है।
  • चूक के लिए अतिरिक्त दंड: यदि आप अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो आपको चूक के लिए अतिरिक्त दंड देना पड़ सकता है।
  • ब्याज और जुर्माना: आपको आयकर अधिनियम की धारा 234ए के तहत ब्याज और जुर्माना देना पड़ सकता है।
  • कर देनदारियों का निपटान नहीं होना: यदि आप अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो आपकी कर देनदारियों का निपटान नहीं हो पाएगा और आपको भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

इसलिए, यह जरुरी है कि आप कल तक अपना आईटीआर दाखिल करें और आयकर विभाग से नोटिस और दंड से बचें।

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