महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना,महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके स्वास्थ्य, पोषण में सुधार करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत, राज्य की 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
लड़की बहिन योजना|
लड़की बहिन योजना की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 कर दी गई है। शुरुआत में, यह तिथि 31 अगस्त 2024 थी, लेकिन योजना को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखने के बाद सरकार ने इसे बढ़ाने का फैसला कर लय । इसका मतलब है कि अब पात्र महिलाएं 15 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकती हैं और जुलाई और अगस्त के लाभ सितंबर में प्राप्त करेंगी।
लड़की बहिन योजना के लाभ महाराष्ट्र राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दिए जाते हैं। इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये मिलते हैं, जो सालाना 18,000 रुपये के बराबर होते हैं। यह राशि महिलाओं के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से जमा की जाती है।
इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए। वह विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्त, निराश्रित या परिवार में एक अविवाहित महिला हो सकती है। महिलाओं की आयु 21 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उनके पास अपना स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड से जुड़ा हो। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
कुछ शर्तें हैं जिनके आधार पर महिलाएं इस योजना के लिए अपात्र हो सकती हैं:
– वार्षिक आय: यदि महिला की संयुक्त वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है।
– आयकरदाता परिवार का सदस्य: यदि महिला का परिवार का सदस्य आयकरदाता है।
– सरकारी नौकरी: यदि महिला के परिवार के सदस्य राज्य सरकार या भारत सरकार के सरकारी विभाग, उपक्रम, बोर्ड, स्थानीय निकाय में नियमित या स्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हों या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे हों।
– अन्य वित्तीय योजना: यदि महिला अन्य सरकारी विभागों के माध्यम से लागू किसी अन्य वित्तीय योजना के तहत 1,500 रुपये या उससे अधिक मासिक प्राप्त करती है।
– राजनीतिक पद: यदि महिला के परिवार का सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद या विधायक है।
– सरकारी बोर्ड में पद: यदि महिला के परिवार का सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के बोर्ड, निदेशक, निगम या उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य है।
– चार पहिया वाहन: यदि महिला के परिवार के सदस्यों के पास चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) हो।
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लड़की बहिन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन ध्यामन पूर्वक करें:
1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
2. आवेदक लॉगिन पर क्लिक करें: ‘आवेदक लॉगिन’ विकल्प पर क्लिक करें।
3. खाता बनाएँ: ‘खाता बनाएँ’ पर क्लिक करें।
4. आवेदन भरें और साइनअप करें: आवेदन भरें और ‘साइनअप’ बटन पर क्लिक करें।
5. लॉग इन करें: अपने मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करके वेबसाइट पर लॉग इन करें।
6. आवेदन पर क्लिक करें: ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के लिए आवेदन’ पर क्लिक करें।
7. आधार नंबर दर्ज करें और सत्यापन करें: अपना आधार नंबर दर्ज करें और ‘सत्यापन’ पर क्लिक करें।
8. आवेदन पर आवश्यक विवरण दर्ज करें और दस्तावेज़ अपलोड करें: आवेदन पर आवश्यक विवरण दर्ज करें, दस्तावेज़ अपलोड करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
9. आवेदन आईडी प्राप्त करें: आपको एसएमएस के माध्यम से आवेदन आईडी प्राप्त होगी।
लड़की बहिन योजना का फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरा जा सकता है। ऑनलाइन फॉर्म मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
ऑफलाइन फॉर्म निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त किया जा सकता है:
– आंगनवाड़ी केंद्र
– सेतु सुविधा केंद्र
– ग्राम सेवक कार्यालय
– आशा सेवक केंद्र
– वार्ड अधिकारी कार्यालय
– मनपा बलवाडी सेवक केंद्र
– आपले सरकार सेवा केंद्र
आप इन स्थानों पर जाकर फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और उसे भर कर जमा कर सकते हैं।
लड़की बहिन योजना आवेदन की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन ध्यान पूर्वक करे:
1. लॉग इन करें: अपने मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करके मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना वेबसाइट पर लॉग इन करें।
2. आवेदन स्थिति देखें: ‘पहले किए गए आवेदन’ विकल्प पर क्लिक करें और अपने आवेदन की स्थिति जानें।
लड़की बहिन योजना के लिए निचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी:
1. आधार कार्ड: बैंक खाते से जुड़ा हुआ होना चाहिए।
2. निवास प्रमाण पत्र: यदि उपलब्ध नहीं है, तो इसके बजाय निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है:
– 15 वर्ष पुराना वैध राशन कार्ड
– 15 वर्ष पुराना वैध मतदाता पहचान पत्र
– जन्म प्रमाण पत्र
– स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
3. विवाह प्रमाण पत्र: यदि महिला नवविवाहित है और उसका नाम राशन कार्ड पर अंकित नहीं है।
4. बैंक खाता विवरण: आवश्यक है।
5. आय प्रमाण पत्र: सफेद राशन कार्ड वालों के लिए आवश्यक है, लेकिन पीले या नारंगी राशन कार्ड वालों के लिए नहीं।
महाराष्ट्र में लड़की बहिन योजना एक ऐसी योजना है जो महाराष्ट्र राज्य में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, सरकार पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये देगी, जो जुलाई 2024 से शुरू होगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना है। योजना के लिए पात्र महिलाओं को अपने आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन भरने होंगे, और उन्हें आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, और बैंक खाता विवरण प्रदान करना होगा।
योजना के लिए पात्र महिलाओं की आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और उन्हें महाराष्ट्र राज्य की निवासी होनी चाहिए। योजना के तहत, महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो उन्हें अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी।
पूछे गए प्रश्न
लड़की बहिन योजना के लिए पात्र महिलाओं की निम्नलिखित शर्तें हैं:
1. महाराष्ट्र की निवासी: महिला महाराष्ट्र राज्य की निवासी होनी चाहिए।
2. आयु: महिला की आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
3. वार्षिक पारिवारिक आय: महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
4. वैवाहिक स्थिति: महिला विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्त, निराश्रित या परिवार में एक अविवाहित महिला हो सकती है।
इन शर्तों को पूरा करने वाली महिलाएं लड़की बहिन योजना के लिए पात्र हैं।
लड़की बहिन योजना के लिए आयु सीमा निम्नलिखित है:
– न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
– अधिकतम आयु: 65 वर्ष
इसका मतलब है कि 21 वर्ष से 65 वर्ष की आयु की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं।
लड़की बहिन योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं:
1. ऑनलाइन आवेदन: आधिकारिक मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना वेबसाइट पर जाकर एक खाता बनाएं और लॉग इन करके आवेदन करें।
2. ऑफलाइन आवेदन: आंगनवाड़ी अधिकारियों, ग्राम सेवक अधिकारियों या आपले सरकार सेवा केंद्रों से आवेदन पत्र प्राप्त करें और भरे हुए फॉर्म को इन कार्यालयों में जमा करें।